जयपुर। जिले के जोबनेर थाना इलाके से 2० जून, 2०14 की रात एक 16 वर्षीय किशोरी को विधिपूर्ण संरक्षकता से उनकी सहमति से घर से ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने अभियुक्त 3० वर्षीय मदनलाल उर्फ लाला कुमावत निवासी गांव-बेताडियों की ढाणी-आसलपुर, जोबनेर को 7 साल वर्ष का कठोर कारावास एवं 7० हजार रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया है। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने 21 जून, 2०14 को जोबनेर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
किशोरी अपनी बडी बहन के साथ कमरे में सो रही थी। सुबह देखा तो गायब मिली। 29 जून को पुलिस ने उसे बरामद कर अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। लोक अभियोजक 11 गवाहों के बयान करवाये। बाद ट्रायल कोर्ट ने मदनलाल को आईपीसी की धारा 363 में 5 वर्ष व 1० हजार, धारा 366 ए में 7 वर्ष व 1० हजार एवं धारा 376 में 7 वर्ष व 25 हजार तथा पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अपराध में दोषी मानते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडिता को भी प्रतिकर स्कीम में मुआवजा देने के आदेश दिये है।