Humanity is shy
docter rape

जयपुर। कोटपुतली थाना इलाके में 26 फरवरी, 2०15 को दलित नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर अजमेर एवं ब्यावर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त 21 वर्षीय शैतान उर्फ सलीम निवासी चोटिया का बास, ईदगाह कॉलोनी, क्रिश्चयनगंज-अजमेर को जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में जज दलीप सिंह ने मंगलवार को आजीवन कारावास एवं 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया कि इस संबंध में 16 वर्षीय पीडिता के चाचा ने कोटपूतली थाने में 27 फरवरी, 2०15 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडिता बस स्टेण्ड पर 26 फरवरी की सुबह झाडू लगाने गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसे तलाश किया गया। जिससे पता चला कि अभियुक्त शैतान उर्फ सलीम उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 9 मार्च को गिरफ्तार कर पीडिता को अजमेर से बरामद किया। पुलिस ने 15 जून को चालान पेश किया। कोर्ट ने दुष्कर्म के अलावा एससी-एसटी एक्ट में भी दोषी मान कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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