जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील की ओर से अदालत में भ्रमित जानकारी पेश करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने वकील सुनील कुमार सिंगोदिया पर इस कृत्य के लिए एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने बार कौंसिल आॅफ इंडिया और बार कौंसिल आॅफ राजस्थान को भी प्रकरण में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश चतरसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया था कि उनके पास लैब असिस्टेंट का अनुभव प्रमाण पत्र है। ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्ति देने के लिए विचार किया जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चार याचिकाकर्ताओं में से सिर्फ एक ही लैब असिस्टेंट है, जबकि शेष तीन में से एक कम्प्यूटर आॅपरेटर, एक मेडिकल हैल्पर व एक हैल्पर है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए वकील पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए बीसीआई व बीसीआर को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।