नई दिल्ली। कालेधन पर अकुंश लगाने के साथ ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन को प्रभावी बनाने के मामले में केन्द्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय ओर लिया है। अब 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन को गैर-कानूनी माना जाएगा। यदि किसी ने दो लाख से अधिक का लेन-देन नकद किया तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो यह जुर्माना 100 फीसदी तक लगाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही फरवरी में पेश किए गए आम बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नकद लेन-देन की सीमा 3 लाख रुपए तय की जानी चाहिए। इसके विपरित अब सरकार ने इनकम टैक्स कानून में संशोधन करते हुए नए वित्तीय वर्ष से नकद लेन-देन की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि बड़े नकद लेन-देन पर सरकार की पैनी नजर है। यही वजह रही कि 2 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन पर सरकार ने पैन कार्ड या आयकर पहचान की पूरी डिटेल देना अनिवार्य कर दिया था।
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