Kamla mill fire case

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने स्मैश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कमला मिल परिसर में संचालित जो-कार्टिंग, बार और रेस्तरां को गिराये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि कमला मिल में पिछले ही सप्ताह लगी आग में 14 लोग मारे गये थे।न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने पब और रेस्तरां गिराये जाने के खिलाफ कंपनी की याचिका पर कल सुनवायी की थी। गौरतलब है कि ‘1 एबव’ पब में 29 दिसंबर को आग लगने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका अवैध निर्माण को गिराने का अभियान चला रही है।कंपनी ने अपनी याचिका में तीन निर्माणों…. गो-कार्टिंग ट्रैक ‘स्मैश गोकार्टिंग’, ‘वेरबेना’ रेस्तरां एवं बार और ‘18.99 लैटिट्यूड’ बैंक्वेट… को नहीं गिराने का अनुरोध किया था। ये सभी निर्माण कमला मिल परिसर में स्थित ‘ट्रेड व्यू’ इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. यू. कामदार ने अदालत को बताया कि शहरी निकाय ने बैंक्वेट और रेस्तरां के साथ अस्थाई निर्माण करने की अनुमति दी थी, और यह उससे मिली मंजूरी के अनुसार ही किया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि कंपनी निर्धारित क्षेत्र से बाहर बने निर्माण हटाने के लिए तैयार है।हालांकि, अदालत ने कहा कि कंपनी ‘ट्रेड व्यू’ इमारत की चौथी मंजिल पर अस्थाई निर्माण के संबंध में मुंबई नगर पालिका परिषद् कानून के प्रावधान 342 के तहत मिलने वाली अनुमति दिखाने में असफल रही है।

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