High Court

जयपुर। जयपुर के पत्रकारों के लिए आरक्षित जेडीए की नायला पत्रकार आवासीय योजना, आगरा रोड जयपुर के मामले की सुनवाई में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग और जेडीए की तरफ से जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर भी गत चार तारीखों पर जवाब नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने आज अंतिम अवसर देते हुए दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने नायला पत्रकार आवासीय योजना में अंतिम अवसर देते हुए कहा कि डीपीआर और जेडीए इस मामले में दो हफ्ते में जवाब दें। साथ ही प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता यश शर्मा को कहा है कि अगर सरकार का जवाब नहीं आए तो वे जवाब बंद करने की अर्जी दे सकते हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष फरवरी में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार शर्मा, रोशन लाल शर्मा, महेश चन्द शर्मा समेत सात पत्रकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सूचना व जनसम्पर्क, प्रमुख शासन सचिव यूडीएच व जेडीए से जवाब मांगा रखा है, लेकिन मामले में चार तारीखें गुजरने पर भी संबंधित विभाग ना तो जवाब दे रहे हैं और ना ही नायला पत्रकार आवासीय योजना का समाधान कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी साढ़े तीन साल से यह मामला लंबित चल रहा है।

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