जयपुर। पथरी के आॅपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम-4, जयपुर ने विपक्षी वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड स्थित भंडारी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन/डायरेक्टर पर पांच लाख आठ हजार रुपए का हजार्ना लगाया है। इस संबंध में अग्रवाल फार्म-मानसरोवर निवासी रामस्वरूप देव ने 31 जनवरी, 2०14 को मंच के समक्ष परिवाद दायर किया था।
परिवादी के एडवोकेट यतीन्द्र प्रकाश शर्मा ने उपभोक्ता कोर्ट को बताया कि रामस्वरूप देव पथरी के आॅपरेशन के लिए भंडारी अस्पताल में 25 जनवरी, 2०12 को भर्ती हुआ। यहां उसका आॅपरेशन कर पथरी निकाली गई, लेकिन लापरवाही बरतते हुए उसकी सीबीडी नस भी काट दी गई। इसके बाद उसे 9 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी दी गई। बीमारी का इलाज नहीं होने पर परिवादी को इलाज के लिए गुडगांव स्थित मेदान्ता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जहां उसके इलाज में करीब डेढ लाख रुपए का खर्चा आया था। अस्पताल की ओर से पविाद का विरोध करते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। मंच के अध्यक्ष नगेन्द्र पाल भण्डारी एवं सदस्य अनिल रुगटा ने विपक्षी का सेवादोष मानते हुए दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि, अस्पताल में वसूली गई नब्बे हजार रुपए की फीस, आॅपरेशन के बाद देखभाल पर खर्च हुए पचास हजार रुपए और मेदान्ता अस्पताल में खर्च हुए एक लाख 43 हजार रुपए सहित वेतन के तौर पर हुए बीस हजार रुपए के साथ-साथ पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं। दो माह में राशि की अदायगी नहीं करने पर विपक्षी को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करना पडेगा।