जयपुर। निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज में हेराफेरी और सम्पत्ति विवाद में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही डॉ. शोभा तोमर को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शोभा तोमर 27 अप्रेल से जेल में थी। वहीं हाईकोर्ट ने शोभा तोमर के बेटे डॉ.अनुराग तोमर की जमानत याचिका न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि परिवादी बीएस तोमर की संपत्ति में डॉ. शोभा तोमर बिना अनुमति प्रवेश नहीं करे। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में शोभा तोमर की बेटी हाजिर हुई। बेटी ने कोर्ट से कहा कि करीब एक महीने से उनकी मां जेल में है। वह बीमार और वृद्ध है। इस मामले में उनकी मां से कोई बरामदगी नहीं होनी। यह सिविल मामला है। पुलिस ने इस मामले को फौजदारी रंग देकर उनकी मां को गलत फंसाया है। उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने शोभा तोमर की अर्जी मंजूर कर ली। शोभा तोमर के पति डॉ. बीएस तोमर ने 2 दिसम्बर, 2०16 को चंदवाजी थाने में मामला दर्ज करवाया था। बीएस तोमर ने पत्नी शोभा और बेटे अनुराग तोमर पर ट्रस्ट दस्तावेज व ट्रस्ट सम्पत्ति में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।

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