जयपुर। राजस्व राज्य मंत्री अमराराम ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र में वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर रह रहे पाकिस्तानी विस्थापित परिवारों को बेदखल किए जाने की कार्रवाही नहीं की जा रही है। अमराराम ने शून्यकाल में इस सम्बन्ध में उठाये गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर गौचर, औरण भूमि में बसी बस्तियों के लिए परिपत्र जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व गु्रप 6 विभाग द्वारा अधिसूचना परिपत्र के परिपेक्ष्य में भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गौचर, ओरण के बदले क्षर्तिपूर्ति के लिए पाक विस्थापति को राहत देने हेतु, कार्य योजना बनाने के लिए जिला कलक्टर बाड़मेर को 18.02.1994 को निर्देश दिये गये थे। इसके साथ ही पुनः 14.07.2017, 21.08.2017, 18.09.2017 को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वहां स्थायी रूप से लम्बे समय से बसे पाक विस्थापितों को राजस्व विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस मुद्दे पर बताया कि चौहटन तहसील के बिंजराड़ ब्लॉक में 37 विस्थापित परिवार एवं सेवड़ा तहसील में लगभग 52 परिवार वन भूमि पर अतिक्रमण कर बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो परिवार 24.10.1980 से पूर्व बसे हुये हैं उनके दस्तावेज की जांच की जायेगी एवं वन संरक्षण अधिनियम के नियमों के तहत गाइड लाइन के अनुरूप विस्थापित परिवारों को राहत देने का काम किया जायेगा।