नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता के कारोबारी पारस मल लोढ़ा से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंध में वकील रोहित टंडन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आज पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी के विशेष सरकारी अभियोजक नीतेश राणा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए के कुहार के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजक ने कहा कि अदालत इस पर दो फरवरी 2018 को विचार करेगी। यह पहली बार है जब लोढ़ा से जुड़े मामले में टंडन का नाम बतौर आरोपी सामने आया है। इस वर्ष की शुरुआत में 25 करोड़ रुपये से अधिक के प्रचलन से हटाए गए नोटों को नए नोटों में कथित तौर पर बदलवाने के मामले में लोढ़ा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।
लोढ़ा पर कमीशन के आधार पर चलन से बाहर किए गए पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने को लेकर टंडन के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। ईडी ने फरवरी में दाखिल किए गए आरोप पत्र में आरोप लगाया कि नई मुद्रा बैंकों और सरकारी अधिकारियों को दी गई और इसे सरकारी/निजी बैंकों के खाताधारकों को दिया जाना था लेकिन लोढ़ा और अन्य लोगों ने मौद्रिक लाभ के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया। लोढ़ा को इस मामले में 21 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया जबकि टंडन इसी मामले में पिछले साल से ही हिरासत में है।