नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश विधान परिषद् चुनाव 2015 में नोट के बदले वोट मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका की सुनवाई एक अन्य याचिका के साथ होगी जिसमें हैदराबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई है। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया था, जिसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कथित संदिग्धों की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए थे। वाईएसआर कांग्रेस के विधायक अला रामकृष्ण रेड्डी की तरफ से दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से मांग की गई है कि वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निर्देश दे कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। याचिका में कहा गया है, ह्यह्यसंभावित आरोपी राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में और खासकर हैदराबाद में काफी प्रभावी व्यक्ति है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद अपराध की जांच पूरी तरह रूक गई है। रेड्डी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने छह मार्च को नायडू को नोटिस जारी किया था।