जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक जिले के टोडारायसिंह में दो माह में विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में प्रभावी जांच नहीं करने पर एडीजी सिविल राइट्स, टोंक कलक्टर, एसपी, और सीबीआई निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता के पति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सतीश ने अदालत को बताया कि गत 18 अप्रैल को अभियुक्त पन्नालाल जाट ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीडिता अपराध की जानकारी अभियुक्त की पत्नी को देने 20 अप्रैल को उसके घर गई। इस पर अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर याचिकाकर्ता की पत्नी की हत्या कर दी और शव पेड से लटका दिया। याचिका में कहा गया कि थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार तक नहीं किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।