जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवक भर्ती 2016 के मामले में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के आरएससीआईटी कंप्यूटर डिप्लोमा को नहीं मानने पर राज्य के पंचायती राज सचिव और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश जयसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2016 को ग्राम सेवक के 3648 पदों पर भर्ती निकाली। जिसका परिणाम 4 जुलाई 2017 को जारी किया गया।
याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि उसका आरएससीआईटी का कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र 6 जून 2017 को जारी हुआ है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि तक कंप्यूटर पात्रता नहीं होने के चलते उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया की याचिकाकर्ता ने परिणाम जारी होने से पूर्व कंप्यूटर योग्यता अर्जित कर ली थी। ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित रखना अवैध है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी जवाब तलब किया है।