नई दिल्ली. हो सकता है कि अब सभी कर्मचारियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारियो को तनख्वाह इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिए देनी पड़े। नकदी की कमी से जूझ रही सरकार इसे लेकर एक कानून ला सकती है। जानकारो की मानें तो सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसके बाद इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि सरकार कुछ उद्योगों के नियोक्ताओं को कर्मचारियों को वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या चैक के जरिये भुगतान करने के कानून, 1936 में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इतना ही नहीं इस संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में रखा गया। इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है। दो और महीने इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा।
सरकार नये नियम को तत्काल लागू करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश छह महीने के लिये ही वैध होता है. सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है. वेतन भुगतान (संशोधन)
विधेयक 2016 में मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वोतन चैक या इलेक्ट्रानिक रूप से सीधे उनके बैंक खातों में भेज सके।