OBC reservation bill-2007: Final hearing in the High Court on 8th January

जयपुर। ओबीसी आरक्षण बिल-2०17 को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने अब अंतिम सुनवाई के लिए 8 जनवरी, 2०18 को तय की है। इस संबंध में गंगा सहाय ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ओबीसी आरक्षण बिल-2०17 के जरिए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 26 प्रतिशत फीसदी करने और गुर्जर सहित अन्य जातियों को अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण देकर संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। एक्ट लागू होने से पहले ही हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को विधेयक की क्रियान्विती पर रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर तो रोक लगा दी, लेकिन राजय सरकार को कहा था कि वह ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं करे, जिससे कुल आरक्षण 5० प्रतिशत से अधिक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी लम्बित याचिका को जल्द निर्णित करने को कहा था।

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