नयी दिल्ली : महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनआर प्रधान ने कल दोषी जनार्दन कदम को सजा सुनाते हुए 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी नल्लासोपारा का रहने वाला है। अभियोजक उज्ज्वल मोहोलकर और जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि तब 15 वर्ष की रही पीड़िता और कदम एक ही इलाके में रहते थे।
जब पीड़िता कॉलेज या अन्य जगह जाती थी तो कदम उसका पीछा किया करता था। जुलाई 2014 में कदम उसे अपने घर लेकर गया और उसे पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। अदालत को बताया गया कि इसके बाद कदम किशोरी को धमका कर अपने घर बुलाने लगा और उससे बलात्कार करने लगा। पीड़िता ने एनजीओ को सूचित किया और फिर कदम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसकी की गिरफ्तारी हुई।