Ashok Gehlot
Ashok Gehlot

जयपुर, 03 अगस्त। प्रदेश में अब दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को बार-बार पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत राज्य सरकार ने इन संस्थानाें के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का निर्णय लेते हुए एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रस्ताव के अनुसार नियोजित कार्मिकों की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में शुल्क का निर्धारण किया गया है। दस कर्मचारियों की संख्या वाले दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एकमुश्त 5 हजार रूपये, 11 से 50 तक कार्मिक संख्या पर एकमुश्त शुल्क 20 हजार रूपये, 51 से 100 कार्मिक तक शुल्क 50 हजार रूपये तथा 101 एवं इससे अधिक कार्मिक संख्या पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 1 लाख 50 हजार रूपये निर्धारित किया गया है।

कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों की श्रेणी परिवर्तित की जा सकेगी। इसके लिए नई श्रेणी के अनुसार तय शुल्क एवं पुरानी श्रेणी की जमा राशि की अंतर राशि जमा करानी होगी।

LEAVE A REPLY