नवादा। बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आज एक आरोपी को दस साल सश्रम कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश :प्रथम: ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने इस मामले में विकेश कुमार उर्फ भालू को दोषी पाते हुए आज दस साल सश्रम कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। विकेश पर 19 जुलाई 2013 को पीडिता को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने रजौली थाना में विकेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।