जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2०18 की भर्ती केवल रीट के अंकों के आधार पर ही करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में महेन्द्ग कुमार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2० हजार पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके चयन में केवल रीट के अंकों को आधार बनाया गया है। जबकि एनसीटीई की 11 फरवरी, 2०11 की अधिसूचना के अनुसार रीट के अंकों को केवल भर्ती में वेटेज दिया जा सकता है। रीट-2०15 में 14 अंक बोनस के लिए गए और परीक्षा परिणाम 48 प्रतिशत रहा। जबकि रीट-2०17 में परिणाम 35 प्रतिशत रहा। रीट के 7 विवादित प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है।

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