जयपुर।। अदालत के 17 सितंबर, 2०16 को आदेश देने के बाद भी राज्य में अवैध बसों के संचालन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त सहित अन्य अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए बस अड्डों के आसपास से अवैध चल रही बसों और लोक परिवहन बसों के लिए बनाए स्टैंड की वीडियोग्राफी कर 16 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2०16 को आदेश जारी कर अवैध बसों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। फिर भी कान्ट्रेक्ट केरिज की बसें स्टेज केरिज के रुप में चल रही है।
निहाल सिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल, जयपुर आरटीओ कल्पना अग्रवाल और सीकर आरटीओ भजनलाल, सतवीर यादव सहित अन्य अफसर हाजिर हुए। हाईकोर्ट के परिवहन आयुक्त को अवैध बसें संचालित होने वाले स्थानों पर कैमरे लगाने को कहा। इस पर परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग यह काम करने में असमर्थ है। जयपुर और जोधपुर में जेडीए के अधीन ट्रेफिक कंट्रोल कमेटी बनी हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश देने के बावजूद विभाग अवैध बसों का संचालन रोकने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। हाईकोर्ट की नाराजगी देख कर परिवहन आयुक्त ने वीडियोग्राफी कराने पर अपनी सहमति दे दी।