जयपुर। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में 8 साल पहले अफीम की तस्करी में पकड़े गए तस्कर सोहन उर्फ मोनू निवासी नारायणगढ़.हरियाणा को एनडीपीएस मामलों की विश्ोष अदालत में जज मशरुर आलम खान ने 5 साल के कठोर कारावास एवं 5० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।  मामले में सोहन के साथ पकड़े गए तस्कर बलदेव सिंहए कालासिंहए अवतार सिंह और हरदीप सिंह को अदालत ने 14 मार्चए 2०12 को उपरोक्त सजा सुना चुकी है। अभियुक्त सोहन को 1० जुलाईए 2००8 को जमानत मिली थी। उसके बाद वह फरार हो गया था। स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने सोहन को 31 अक्टूबरए 2०16 को गिरफ्तार किया तब से वह जेल में ही है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने दौलतपुरा तिराहे के पास से उपरोक्त आरोपियों को 17 जनवरी 2००8 को गिरफ्तार कर कार में रखी हुई 2 किलो 385 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने 15 मार्चए 2००8 को चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान तस्कर सोहन फरार हो गया थाए जिसे कोर्ट ने 11 जनवरीए 2०12 को मफरूर घोषित कर दिया था।

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