High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा.2018 में याचिकाकर्ता विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं करने पर राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और गणपति टीटी कॉलेजए चौमूं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम रूप से प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आशा यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अरविन्द सोनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में बीएड प्रथम वर्ष सत्तर फीसदी अंकों से उत्तीर्ण की थी। वहीं द्वितीय वर्ष में बीमारी के चलते कक्षा में उपस्थिति कम हो गई। जिसके चलते याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। इस पर याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय वर्ष का वापस अध्ययन किया और इंटर्नशीप भी पूरी कर ली। इसके बावजूद भी विवि ने याचिकाकर्ताओं के परीक्षा प्रवेश पत्र जारी नहीं किए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।

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