High Court
जयपुर। धौलपुर उपचुनाव में पीपल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी माखन बघेल को अगुवा करने के आरोपी राज्य के पशु धन बोर्ड के अध्यक्ष जगमोहन बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट ने एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायमूर्ति आलोक शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए स्थानीय थाना इंचार्ज को इस मामले में तुरंत जाँच किये जाने को कहा है। उल्लेखनीय है की जगमोहन बघेल को राज्य की बीजेपी सरकार में राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। पीपल्स ग्रीन पार्टी की और से अधिवक्ता संजय जोशी ने पक्ष रखा। इंडियंस पीपल्स ग्रीन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर पी बघेल ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उम्मीद जाहिर की है की पुलिस प्रकरण में न्याय पूर्वक जाँच करेगी। बघेल ने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत जगमोहन बघेल को बर्खास्त कर गिरफ्तार करे जिससे अभियुक्त मामले को प्रभावित नहीं कर सके। आर पी बघेल ने कहा की इससे बीजेपी का चेहरा भी सामने आ गया है जो साम दाम और दण्ड का सहारा लेकर लोकतंत्र की हत्या करने की अपराधी है।

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