जयपुर। अमेरिका के नागरिक और सुभाष मार्ग सी स्कीम निवासी सुनील कुमार ठोलिया के साथ जयपुर में हुई धोखाधड़ी के मामले में एमएम.11 कोर्ट में जज अनीता मीना ने सीए राधा कृष्ण आकड़, उनके भाई सीए राघव कृष्ण आकड़ एवं राधा कृष्ण के पुत्र सीए जय आकड़ निवासी सांघों का रास्ता किशनपोल बाजार के खिलाफ अशोक नगर थाना पुलिस को आईपीसी की धारा 4०9 एवं 12० बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। परिवादी ने कोर्ट को बताया कि उसकी धर्मपत्नी की आयकर रिटर्न एवं उसकी कम्पनियों की आयकर व अन्य रिटर्नस का काम 2००6 से आरोपी व उनकी चार्टडे फर्म करती आ रही है।
आरोपी पक्ष ने आयकर विभाग व रजिस्ट्रार आॅफ कम्पनीज में परिवादी एवं कम्पनियों की सही रिटर्नस जानबूझकर समय पर नहीं भेजी,जिससे उन पर काफी शास्तियां लगाई गई। इस पर उन्होंने 15 जनवरी 2०18 को पत्र देकर सारे दस्तावेज व आयकर विभाग की लॉगिन आईडी पासवर्ड वापस मांगे,लेकिन आरोपी पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। 12 फरवरी को वकील के जरिए पत्र देकर उनका काम करने से मना कर दिया गया। परिवादी ने आरोपी पक्ष पर दस्तावेज नहीं देने, बकाया होने का पक्का बिल एवं एनओसी नहीं देने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई कृष्ण कुमार को दी है।