woodland park jaipur
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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित वुडलैंड पार्क की जमीन पर राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश लक्ष्मी डोलियाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2008 में वुडलैंड की इस जमीन को व्यावसायिक कार्यो के लिए आवंटित कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई। आवासन मंडल की ओर से पार्क के लिए इस भूमि के सामने दूसरी भूमि देने का आश्वासन देने पर हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। वहीं तय भूमि से कम आकार की भूमि देने पर अदालत में रिव्यू याचिका पेश की गई।

दूसरी ओर राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में वुडलैंड पार्क को पुराने स्थान पर बरकरार रखते हुए आवंटियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अपने वर्ष 2013 के आदेश को वापस लेते हुए गत मई माह में आवंटियों को यहां निर्माण की छूट दे दी। जबकि पार्क के लिए आरक्षित रखी गई भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भूमि पर यथा.स्थिति के आदेश दिए हैं।

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