Kamal Haasan

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज पुलिस को निर्देश दिया कि एक तमिल पत्रिका में ‘हिंदू आतंकवाद’ पर अभिनेता कमल हासन के कथित बयानों को लेकर अगर उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला बनता है तो प्राथमिकी दर्ज की जाए। न्यायमूर्ति एम एस रमेश ने उच्च न्यायालय में पंजीकृत वकील लिपिक जी देवराजन की याचिका पर आदेश सुनाया। याचिका में मांग की गयी थी कि पुलिस को उनकी शिकायत के आधार पर कमल हासन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार अभिनेता ने पत्रिका के आठ नवंबर के अंक में प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि देश में ‘हिंदू आतंकवाद’ की मौजूदगी को खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘इस तरह के बयान देकर कमल हासन हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता बल्कि केवल शांति सिखाता है। अभिनेता निहित स्वार्थों के साथ धर्म के आधार पर तमिल समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।’’

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