जयपुर। स्टेनोग्राफर भर्ती-2०18 में एमबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने एक प्रतिशत पदों को रिक्त रखने के आदेश देते हुए कार्मिक सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में कैलाश गुर्जर ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी इस भर्ती में एमबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।