remove, encroachment, Govardhan Nath, temple complex jaipur
remove, encroachment, Govardhan Nath, temple complex jaipur

जयपुर। हवामहल के पास स्थित गोवर्धन नाथ मंदिर के रास्ते एवं परिसर में हुए अतिक्रमण के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश जी के व्यास और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने राज्य सकार को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। इस संबंध में मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शनाथीã मंडल, हवामहल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि देवस्थान विभाग के 1974 सर्कुलर कÞ अनुसार मंदिरों के गोखे, सभा मंडल, परिक्रमा और गर्भ गृह आदि को किराए पर नहीं दिया जा सकता।

साथ ही पुरातत्व विभाग कÞ सर्कुलर कÞ अनुसार हवामहल के 5० मीटर की परिधि में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल सकती। फिर भी हवा महल कÞ पास स्थित मंदिर श्रीगोवर्धन नाथ जी के परिसर के हिस्सों को किराए पर दे दिया गया।

LEAVE A REPLY