High court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल से अध्यापक बने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके वेतन से वसूली गई राशि को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस विभाग को कहा है कि वह 4 सप्ताह में वसूली गई राशि का पुनर्भुगतान करें। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मीदत्त व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कॉन्स्टेबल पद पर तैनात थे। इस दौरान उनका चयन अध्यापक पद पर हो गया। विभाग ने उन्हें रिलीव करते समय प्रशिक्षण व्यय के अलावा मासिक वेतन तथा अन्य दिए गए परिलाभ से मिली राशि वसूली थी।

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहा है तो उससे वेतन के रूप में दी गई राशि को वसूल करना गलत है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 4 सप्ताह में राशि का पुनर्भुगतान करने के आदेश दिए है।

 

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