जयपुर । पुरानी यूज्ड कारों के कारोबार करने वाली एक फर्म के एक कार को दो व्यक्तियों को विक्रय कर 4,25,००० रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एमएम-31, जयपुर मेट्रो प्रेक्षा झुनझुनवाला ने मुरलीपुरा थाना पुलिस को आरोपी सियाराम कार बाजार के प्रोपराईटर सुनीत प्रताप सिंघल निवासी विद्याधर नगर जयपुर, पंकज कंसारा निवासी अवधपुरी झोटवाड़ा तथा कस्तूरी प्रेस्टिज कम्पनी, ट्रांसपोर्ट नगर-भीलवाड़ा के निदेशक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 42०, 4०6, 467, 468, 471 एवं 12० बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुरलीपुरा स्कीम निवासी रविकुमार अग्रवाल ने अदालत में इस्तगासा पेश किया था।
परिवादी के एडवोकेट अशोक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि एक सितम्बर, 2०17 को परिवादी ने सुनीत प्रताप सिंघल के जरिए पंकज कंसारा से 4,25,००० रुपए में एक स्विफ्ट डिजायर कार क्रय की थी। बाद में दो और कारें क्रय की गई। उपरोक्त वाहनों को आगे बेचने के लिए सिंघल के पास ही बतौर अमानत खड़ी कर रखी थी। आरोप है कि अभियुक्तगण ने फर्जी कागजात बनाकर एवं मिलीभगत कर उसे बिना सूचना दिए ही कार बेच दी। मोबाईल ऐप्स से पता किया तो प्रियंका कुमारी को बेचना पाया गया। कार का सेल लेटर व रसीद परिवादी के पास होते हुए भी आरटीओ आॅफिस से नाम ट्रांसफर करा लिया गया।