जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने छह माह पहले लापता हुए युवक का अभी तक पता नहीं लगाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने भरतपुर के पुलिस अधीक्षक को 14 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोरधन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश राजू की ओर से दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह अत्यन्त दुख की बात है कि छह माह बीतने के बावजूद भी पुलिस अब तक लापता की तलाश नहीं कर पाई है।
याचिका में अधिवक्ता आजाद अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के आठ साल का बेटा भरतपुर के कामां थाना इलाके में लापता हो गया था। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में करीब छह माह पहले रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद अब तक याचिकाकर्ता के बेटे का पता नहीं चला है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए भरतपुर एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं।