जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस-किस विभाग में दिव्यांगों के लिए कौनसे पद खाली हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश रतनलाल बैरवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के लिए अलग से पद चिन्हि़्त नहीं किए हैं और ना ही इनके बैकलॉग के पदों को भरा है। सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2013 में सभी राज्य सरकारों को एक अभियान चलाकर दिव्यांगों के बैकलॉग पदों को भरने के आदेश दे चुका है। केन्द्र सरकार इस आदेश की पालना कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक इसकी पालना नहीं हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने को कहा है।