जयपुर। पाक जासूसों को धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद खुर्शीद खान (35) निवासी रसुलपुर नेवदा-गाजीपुर, यूपी की जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो हेमन्त जैन ने खारिज कर दी। अभियुक्त की दलील थी कि मामले में मुख्य अभियुक्त पूर्व सैनिक पटवारी गोरधन सिंह राठौड़ व बड़े भाई जमालुद्दीन को जमानत मिल चुकी है। लोक अभियोजक पी.सी. चौहान ने बताया कि अभियुक्त खुर्शीद खान पर स्पेशल पुलिस का आरोप था कि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सिस्टम के जरिए खुर्शीद खान ने यूएई से 5 बार में 1,45,629 रुपए अपने भाई जमालुद्दीन को भिजवाए थ्ो। जमालुद्दीन ने राशि पश्चिम राजस्थान में पाक जासूसों के बैंक खातों में जमा करवाई थी।

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