नई दिल्ली। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकाण्ड मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने आज गुरुवार को फैसला सुनाया है। आतंक निरोधी कोर्ट के जज अशगर अली खान ने यह फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल सऊद अजीज व एक अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई और पांच जनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी आरोपी है। कोर्ट ने मुशर्रफ को फरार घोषित किया है। साथ ही मुशर्रफ की सभी सम्पत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं।
इस हत्याकाण्ड के बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से चले गए थे। गौरतलब है कि 27 दिसम्बर, 2007 को रावलपिंडी में चुनाव प्रचार के दौरान आतंकी हमले में बेनजीर भुट्टो समेत अन्य कई लोगों की मौत हो गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त होने पर वह कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में आई थी। उनकी हत्या को लेकर पहले से ही संदेह जताया जा रहा था। हत्या में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तानी सेना व पुलिस के साथ आतंकी संगठन तहरीक ए पाकिस्तानी तालिबान का हाथ बताया गया। तब आठ जनों को गिरफ्तार किया गया। मुशर्रफ को देश छोड़ना पड़ा।