जयपुर। जयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य व भाजपा विधायक दीया कुमारी के स्वामित्व वाली हेरिटेज होटल राजमहल पैलेस को सील करने, तोडफ़ोड़, मारपीट और सामान बाहर निकालने के मामले में आरोपी तत्कालीन जेडीसी आईएएस शिखर अग्रवाल, जेडीए के प्रवर्तन डीसीपी राहुल जैन व अन्य जेडीए अफसर बुधवार को यहां जयपुर की अधीनस्थ कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने इन्हें इस मामले में जमानती वारंट से तलब कर रखा था। तत्कालीन जेडीसी आईएएस शिखर अग्रवाल, डीसीपी राहुल जैन, तत्कालीन सचिव पवन अरोड़ा, जोन उपायुक्त विष्णु गोयल, तहसीलदार वेदप्रकाश गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-11 जयपुर महानगर के यहां हाजिर हुए और जमानत मुचलके पेश करके जमानतें करवाई। अफसरों के कोर्ट में हाजिर होने की सूचना पर कोर्ट परिसर में वकीलों, पक्षकारों और मीडियाकर्मियों की भीड़ हो गई। गौरतलब है कि राजमहल होटल पैलेस को बिना सूचना दिए ही जेडीए ने प्रवेश द्वारों को सील कर दिया था। होटल कर्मियों के क्वार्टर को खाली करवाकर सील कर दिया। कर्मचारियों व सामान बाहर निकलवा दिया था। यहीं नहीं होटलकर्मियों व दूसरे लोगों से दुव्र्यवहार किया गया। कोर्ट आदेश को भी नहीं देखा। बाद में विवाद बढने और जयपुर राज परिवार के सदस्यों के समर्थन में सामाजिक संगठनों के उतरने से सरकार को प्रवेश द्वारों से सील हटानी पड़ी।

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