नई दिल्ली। आयकर छापे में मिली एक डायरी में सहारा और बिडला औद्योगिक घराने से चुनाव में पैसे लेने संबंधी आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में पीएम नरेन्द्र मोदी पर दोनों घरानों से चुनाव से पहले मोटी राशि लेने के आरोप लगाकर जांच की गुहार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आयकर विभाग ने जांच में माना है कि सहारा के पास से जो दस्तावेज मिले हैं, वे बनावटी हैं। आरोप लगाने के लिए पुख्ता सबूत होना भी जरूरी है। एक स्वयं सेवी संस्था के मार्फत एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस मामले में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सहारा और बिडला घराने से पीएम मोदी द्वारा चुनाव से पहले मोटी रकम लेने के आरोप जड़़े थे। आयकर विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर ये आरोप लगाए गए थे।