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जयपुर। बीसीसीआई से मान्यता बहाल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम. एन. भण्डारी की एकलपीठ ने आरसीए को एजीएम बुलाने की अनुमति दे दी है। आरसीए ने हाईकोर्ट को बताया कि बीसीसीआई ने मान्यता बहाल करने के लिए 6 शर्ते बताई है, जिनकी पालना करने के लिए एजीएम बुलाने की आवश्कता है। इस पर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड न्यायाधीश एस. के. गर्ग की देखरेख में 18 जनवरी को एजीएम बुलाने की अनुमति दे दी एवं निर्णय बन्द लिफाफे में 24 जनवरी को हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिये है।

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