नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सवाल पूछा कि क्या समाचारों में ‘दलित’ शब्द का प्रयोग गैरकानूनी है। अदालत ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक याचिका में मीडिया संस्थाओं पर इस शब्द के प्रयोग पर पाबंदी का अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद :पीसीआई: में एक शिकायत देने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि इस संबंध में उसके द्वारा ‘‘शीघ्रता से’’ फैसला किया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता प्रेम कुमार सिंह से पूछा, ‘‘अवैधता कहां है? क्या यह कानून के तहत प्रतिबंधित है?’’ सुनवाई के दौरान, पीसीआई के वकील ने कहा कि मीडिया निगरानी संस्था इस तरह के शब्दों को बढावा नहीं देती और अगर इसका प्रयोग हुआ है तो वह केवल किसी संदर्भ में है।