जयपुर । 75 हजार रुपए वेतन से 31 अक्टूबर, 2०18 को ग्रामीण विकास अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुई अंजना माथुर निवासी फतेहपुरा-अम्बामाता, उदयपुर की जमानत अर्जी एमएम-11 कोर्ट में जज अनीता मीना ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। माथुर पर स्वयं का ही संविदा पद पुन: नियुक्ति का आदेश बनाने का आरोप है। उसके खिलाफ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय में संयुक्त सचिव दिनेश जांगिड़ ने अशोक नगर थाने में आईपीसी की धारा 42०, 467, 468 व 471 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 5 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 6 फरवरी को कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में 19 फरवरी तक जेल भ्ोज दिया था। माथुर ने फर्जी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को भी सचिवालय में ही फाड़ दिए थ्ो।