चीफ मैनेजर व कृषि मैनेजर को 2 की जेल
जयपुर। 2०1० में पंजाब नेशनल बैंक की झोटवाडा शाखा में फर्जी दस्तावेजों से मिलीभगत कर 6 दिन में ही मैसर्स जय अम्बे डेयरी को 2०० लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर बैंक को 216.64 लाख रुपए की चपत लगाने के मामले में सीबीआई मामलों की विश्ोष अदालत क्रम-1 में जज निर्मलसिह मेडतवाल ने बैंक के तत्कालीन चीफ मैनेजर दिव्यांग कानाराम कुम्हार व तत्कालीन कृषि अधिकारी (मैनेजर कृषि) भीमसिह मीणा को 2 साल की जेल एवं लाभार्थी जय अम्बे डेयरी के प्रो० मान्धाता सिह राठौड को 3 साल की जेल एवं कुल 61 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
कोर्ट ने आरोपी गोपाल यादव एवं रमेश कुमार पिपलोदा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पीपी दिनेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मान्धाता सिह राठौड ने 11 नवम्बर, 2०1० को ऋण के लिए अर्जी पेश की और बिना कोई जांच के किये मिलीभगत कर 16 नवम्बर को ऋण दे दिया गया था। 1० अगस्त, 2०11 को एफआईआर दर्ज करवाई गई। कोर्ट में 4० गवाहों के बयान करवाये गये।