जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में सिसोदिया रानी बाग के पास 21 साल पहले 3० सितंबर 1996 को एसआई मेहर सिंह की जला कर हत्या करने के मामले की जांच राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गाजोग और न्यायाधीश एस पी शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को देने से इंकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया। जांच अधिकारी ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मामले में विभिन्न सरकारी जांच एजेन्सियों की मदद ली गई है, लेकिन अभी तक मौत के कारणों एवं हत्यारों का पता नहीं चला है। अभी भी जांच लंबित है। बाद में हाईकोर्ट ने राज. पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों को सकारात्मक बताया।
मेहर सिंह की पत्नी रामरती देवी ने खंडपीठ में अपील दायर कर कहा कि पति पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर थे। 3० सितंबर, 1996 को ड्यूटी के दौरान हत्या हो गई। उनकी जली हुई लाश मिली थी। सड़क पर केरोसीन भी पाया गया था। घटना को लेकर जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस ने सही जांच नहीं की। जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इससे पूर्व एकलपीठ ने 22 फरवरी को याचिका खारिज कर दी थी एवं पुलिस को ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।