Gangraped

– जयपुर निवासी दुष्कर्मी को दस साल की कैद
जयपुर। बांग्लादेशी दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने एवं उन्हें बंधक बना कर जबरन वैश्यावृति कराने के मामले में पोस्को मामलों की विशेष अदालत में जज प्रहलाद राय शर्मा ने एक अभियुक्त राकेश वर्मा निवासी तकिया की चौकी-कालवाड को 10 साल की जेल एवं 45 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया. मामले में दो अभियुक्तों सुरेश गवारिया निवासी दूदू और होटल इलिसियम, वैशाली नगर के संचालक प्यारेलाल जाट निवासी दादिया-सीकर को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में बरी करने का कारण जांच अधिकारी तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर खींव सिंह भाटी की लापरवाही एवं दूषित अनुसंधान को कारण बताया है। आदेश में कहा कि जांच अधिकारी की ओर से अनुसंधान में लापरवाही बरतने के कारण दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करना पड़ रहा है। अनुसंधान में काफी कमियां रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रकरण के जांच अधिकारी रहे खींव सिंह भाटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति गृह सचिव और डीजीपी को भेजते हुए भाटी के खिलाफ की गई कार्यवाही से कोर्ट को भी अवगत कराने के आदेश दिए है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी अनुराग उर्फ मोनू के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173/8 में जांच अब तक लम्बित रखी हुई है।

वैश्यावृति के मामले में पकडी गई दोनों नाबालिग लड़कियों ने 11 अक्टूबर 2०13 को तत्कालीन एसीपी नरपत सिंह राठौड़ को बयान दिया था कि वे बिना पासपोर्ट एवं वीजा के काम की तलाश में भारत आई थी। एजेन्टों के जरिये पैसा कमाने के लिए मुम्बई पहुंची। वहां अभियुक्त राकेश वर्मा जयपुर में घरों में झाडू-पौछा का काम दिलाने के बहाने उन्हें यहां ले आया। अभियुक्तगण सीकर रोड स्थित एक फ्लैट पर उन्हें बंधक बनाकर रखते थे और होस्टल व होटलों में भेजकर वैश्यावृति कराते थे। लड़कियों का यह भी आरोप था कि राकेश ने प्यारेलाल के सुपुर्द कर दिया था एवं सुरेश के साथ कार में भ्ोजते थ्ो। राकेश व प्यारेलाल ने भी उनके साथ बलात्कार किया था। बयानों के आधार पर एसीपी राठौड़ ने विद्याधर नगर थाने में अलग से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

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