Pradyumna murder case

नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूग्राम के रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया है। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उनको इस मामले में कोई राहत देने से इन्‍कार दिया। वैसे, हाई कोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जलब किया है। अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को हाेगी। रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस  इंदरजीत सिंह ने सुनवाई की। उन्‍होंने इस मामले में तीनों को कोई राहत देेने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर राेक नहीं लगा सकती। हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को अपना जवाब देने को कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है आैर सभी पक्षों को सुने बिना इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।

रेयान स्‍कूल में मारे गए छात्र प्रद्युम्न के पिता की ओर से वकील सुशील टेकरीवाल ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जिस तरीके से बच्चे की हत्या की गई है उसे देखते हुए रेयान रूकूल के मालिकों को किसी भी तरह की कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में चंडीगढ़ स्कूल पेरेंट्स एसोसिएसन ने अर्जी दायर कर  इस मामले में अग्रिम जमानत का विरोध किया है। एसोसिएशन ने मामले में खुद को भी प्रतिवादी बनने की मांग की है। इन दोनों की मांग पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोर्ट ने नॉटिस जारी नहीं किया और वह अभी किसी भी अन्य पक्ष को नहीं सुनेगी।

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