Pradyumna murder case

नई दिल्ली : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के संबंध में रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन न्यासियों को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरिंदर गुप्ता की पीठ ने ग्रुप सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता पिता एवं संस्थापक चेयरमैन अगस्टाइन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाईं।

मृतक प्रद्युम्न ठाकुर के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने उन्हें :तीन न्यासी: अग्रिम जमानत दे दी।’’ उन्होंने कहा कि वे इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे। टेकरीवाल ने कहा कि अदालत ने कहा कि पिंटो परिवार के सदस्य, गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या अदालत के अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने का प्रयास नहीं करें।

उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी कहा जाएगा, तब वह पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होंगे। टेकरीवाल ने कहा, ‘‘हम फैसला पढने के बाद अग्रिम जमानत देने के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे।’’ आज सुनवाई शुरू होने पर सीबीआई के वकील ने इस मामले के संबंध में सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट सौंपी।

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