जयपुर। नशीले पदार्थ अफीम की तस्करी करने के अपराध में 24 जनवरी को गिरफ्तार किए गए प्रभुलाल गुर्जर निवासी ख्ोड़ा बस्सी,चित्तौड़गढ़ की जमानत अर्जी एनडीपीएस मामलों की विश्ोष अदालत में जज मशरुर आलम खान ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। इस मामले में एसओजी ने हनुमानगढ़ के धर्मपाल सिंह जाट, राजाराम विश्नोई और उसके बेटे अरुण कुमार विश्नोई को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के कब्जे से एसओजी ने 4 किलोग्राम अफीम जब्त की थी। उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र का पीपी सुरेन्द्र प्रसाद मीणा ने विरोध किया।

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