ritaayard adhikaaree
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए में जेईएन से एईएन पद पर पदोन्नति प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा  दी है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य नगरीय विकास सचिव सहित अन्य को  नोटिस जारी किए हैं।
न्यायाधीश  वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अनिता  कुमारी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि विभाग को वित्त विभाग से खाली 167 पदों पर नियुक्तियां करने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन विभाग ने जेईएन के  इन खाली  पदों के अलावा अनियमित तरीके से 326 पदों पर नियुक्तियां कर ली। वहीं इन नियुक्तियों को राज्य सरकार ने जुलाई 2013 में स्वीकृत भी कर ली। याचिका में कहा  गया  कि अनियमित रूप  से की गई इन नियुक्तियों को मंजूर करने का राज्य  सरकार को अधिकार नहीं है। इसलिए नियुक्तियों के आधार पर हो रही पदोन्नति प्रक्रिया  पर रोक लगाई जाए।

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