जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरस दूध वितरण के लिए जारी किए ई-टेंडर की आगामी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने आरसीडीएफ और जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मैसर्स लक्ष्य एंटरप्राईजेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जोन-10 में दूध वितरण के लिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जिसमें वह चयनीत भी हो गया था, लेकिन उसे सूचित किए बिना इस टेंडर को रद्द कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि गत 10 अप्रैल को नया ई.टेंडर जारी कर वर्तमान में काम कर रहे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए 75 लाख रुपए सालाना के टर्नओवर की शर्त जोड़ दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।