जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत जयपुर जिले के पात्र कृषक अपने नजदीकी ई-मित्र पर ऑनलाईन रजिस्टे्रशन करा सकते है। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना में ऎसे लघु एवं सीमान्त कृषक पात्र माने गये है, जिनके पास 2 हैक्टेयर या इससे कम कृषि भूमि हो।
योजना में ऎसे परिवार शामिल होगें, जिनमें पति-पत्नि और 18 वर्ष की आयु तक के नाबालिग बच्चे हो और ये सभी सामूहिक रूप से 2 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खेती करते हो। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों का नाम 1 फरवरी 2019 तक लैण्ड रिकार्ड में होगा, वे इस योजना में लाभ लेने के हकदार होंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के पात्र कृषकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के जरिये 2 हजार रूपये की राशि 31 मार्च 2019 तक जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिये कृषकों को अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर जमीन मालिक का नाम, आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या व मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी सहित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऑनलाईन रजिस्टे्रशन कराना होगा। यादव ने बताया कि जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से पात्र कृषकों का रजिस्टे्रशन अपनी देखरेख में ई-मित्र पर कराने के लिये निर्देशित किया गया है।