जयपुर। 62 साल की आयु पूरी कर चुके चिकित्सकों को प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश डीण्सीण् सोमानी की खंडपीठ ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यूएस अग्रवाल के मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी।
डॉण् अग्रवाल ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 31 मई को वे 62 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। सरकार ने 3० मार्च को सेवा नियमों में संशोधन कर चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दीए लेकिन यह शर्त लगा दी कि 62 साल से ज्यादा आयु के चिकित्सकों को प्रशासनिक पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। लगाई गई शर्त एमसीआई के नियमों के खिलाफ है। इससे चिकित्सकों के बीच भेदभाव भी होगा।