जयपुर ।ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में अनुभव के अंक नही देने और दिव्यांग को प्राथमिकता नही देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव पंचायत राज सचिव टोंक जिला परिषद के सीईओ, डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा तथा बरोल के पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब तलब किया हे न्यायाधीश कवलजीत सिंह अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश मालपुरा तहसील के बरोल निवासी जवान जाट द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई
करते हुए दिए हे । याचिका में बताया गया हे की राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 फरवरी को पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सहायक के पदों के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी उसमे दिव्यांग और एनजीओ के अनुभवी प्रार्थी को प्राथमिकता नही दी गई और उससे कम शेक्षणिक योग्यता रखने वालो का चयन कर उनकी नियुक्ति की अनुशंषा जिला परिषद को कर दी जिसे याचिका में चुनोती देते हुए कहा गया हे की अनुभव और दिव्यांग को नियुक्ति में पहले प्राथमिकता दी जावे ।अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका की प्रति एएजी एसके गुप्ता को सोपने के निर्देश देते हुए 23 मार्च तक जवाब माँगा हे ।